विजिलेंस ब्यूरो ने एसीपी लुधियाना और उसके रीडर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया

विजिलेंस ब्यूरो ने एसीपी लुधियाना और उसके रीडर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया

Vigilance Bureau arrested ACP Ludhiana

Vigilance Bureau arrested ACP Ludhiana

पहले भी वैवाहिक विवाद सुलझाने के लिए  30,000 रुपए लिए थे

चंडीगढ़, 1 अगस्त 2024: Vigilance Bureau arrested ACP Ludhiana: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो  ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत गुरुवार को लुधियाना महिला सेल की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निर्दोष कौर और उनके रीडर बेअंत सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों को बठिंडा जिले के गांव घुद्दा निवासी प्रीतपाल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क किया और अपना बयान दर्ज कराया कि पांच साल पहले उसके भांजे अश्वनी कुमार की शादी लुधियाना शहर की एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद दोनों के संबंध खराब हो गए और उसकी पत्नी ने लुधियाना महिला सेल में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि इस शिकायत की जांच प्रक्रिया के दौरान, उपरोक्त आरोपी रीडर बेअंत सिंह ने उसे महिला एसीपी से मिलवाया। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद रीडर ने शिकायतकर्ता से कहा कि अगर वह अश्वनी कुमार के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कराना चाहता है, तो उसे एक लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, लेकिन शिकायतकर्ता के बार-बार अनुरोध करने पर रीडर ने 60,000 रुपए में काम करने पर सहमति जताई।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 29.07.2024 को, उक्त रीडर ने एसीपी की उपस्थिति में पहली किश्त के रूप में 30,000 रुपए ले लिए और शेष राशि 01.08.2024 को देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने रीडर और एसीपी द्वारा मांगी गई और स्वीकार की गई 30,000 रुपए की रिश्वत की रिकॉर्डिंग की, जिसे सबूत के तौर पर विजिलेंस
ब्यूरो को सौंप दिया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो थाना, लुधियाना रेंज में 1.08.2024 को दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस अधिनियम की धारा 61(2) के तहत एफआईआर संख्या 28 दर्ज की गई है। इसके बाद, विजिलेंस ब्यूरो टीम द्वारा एक जाल बिछाया गया जिसमें दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की दूसरी किश्त लेने की कोशिश करते हुए दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपी को कल सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा।